Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024 : योजना मुख्यमंत्री कृषक साथी 2024 में राजस्थान सरकार ने राज्य के किसान भाइयों के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। इस नीति के तहत खेती से जुड़े सभी किसानों को दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख रुपये तक का मुआवजा मिलेगा।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024
हम मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की चर्चा कर रहे हैं, जो राजस्थान के किसान नागरिकों के जीवन बीमा के रूप में काम करेगी। Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया नीचे दी गई जानकारी को अंत तक पढ़ें, साथ ही इसके सभी लाभों और आवेदन कैसे करें, इसकी जानकारी भी प्राप्त करें।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है?
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के तहत राजस्थान के किसानों को खेती के दौरान दुर्घटना के कारण आंशिक या पूर्ण विकलांगता होने पर दो लाख तक का मुआवजा दिया जाता है। फरवरी 2021 में शुरू की गई इस नीति के तहत राजस्थान सरकार मृतक या उसके परिवार को मुआवजा देती है, अगर वे किसी दुर्घटना में मर जाते हैं या आंशिक या पूर्ण रूप से विकलांग हो जाते हैं। मुआवजे की राशि 5000 रुपये से लेकर 200000 रुपये तक हो सकती है। दुर्घटना में हुए नुकसान की सीमा तय करती है कि मुआवजे के तौर पर कितना दिया जाएगा।
आर्टिकल का नाम | Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana |
वर्ष | 2024 |
उद्देश्य | दुर्घटना की स्तिथि में किसानों को मुआबजा देना। |
लाभार्थी | सभी किसान नागरिक |
आधिकारिक वेबसाइट | NA |
हमारे देश के किसान इसकी रीढ़ हैं; उनकी आजीविका पूरे देश के साथ-साथ उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा गया है कि जब किसान अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं तो अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। नतीजतन, उनकी हड्डियां टूट सकती हैं, उंगलियां कट सकती हैं या यहां तक कि उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि इन किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान की जाए।
इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana शुरू की। इस कार्यक्रम के कारण किसानों और उनके परिवारों पर तनाव कम होगा, क्योंकि यह उन्हें दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- राजस्थान Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana का नाम बदलने से पहले इस कार्यक्रम को राजीव गांधी कृषक साथी योजना के नाम से जाना जाता था।
- इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है।
- इस कार्यक्रम में पंद्रह वर्ष से अधिक आयु के सभी किसान भाई शामिल हैं।
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर किसान के परिवार को दो लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा।
- उंगली कटने या आंशिक फ्रैक्चर होने पर 5000 रुपए दिए जाएंगे।
- दो या दो से अधिक अंगुलियों के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर पच्चीस हजार रुपए तक का प्रावधान है।
- सिर के बाल कटवाने या शरीर के किसी हिस्से के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर चालीस से पचास हजार रुपए दिए जाएंगे।
- सिर में गंभीर चोट लगने या रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने पर कोमा में जाने पर कम से कम 50,000 डॉलर के भुगतान का प्रावधान है।
- इस कार्यक्रम से किसानों के परिवारों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
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मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को राजस्थान का नागरिक होना चाहिए।
- कृषि कार्य से संबंधित दुर्घटना की स्थिति में केवल किसान ही इस योजना के अंतर्गत कवर होंगे।
- किसान की मृत्यु की स्थिति में योजना का लाभ उसके जीवित पति/पत्नी, पुत्री या पुत्र को देय होगा।
- लाभार्थी की अधिकतम आयु 70 वर्ष तथा न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए।
- यह योजना उन किसानों के लिए उपलब्ध नहीं होगी जो किसी अन्य दुर्घटना बीमा योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- दुर्घटना के छह माह के भीतर किसान या उसके परिवार को जिला कृषि अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana हेतु आवश्यक दस्तावेज
पहचान प्रमाण:
- आधार कार्ड
- अन्य कोई पहचान पत्र (वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि)
निवास प्रमाण:
- निवास प्रमाण पत्र (बिजली बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड में दर्ज पता आदि)
जन्म प्रमाण:
- जन्म प्रमाण पत्र
जमीन का दस्तावेज:
- जमीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र (रजिस्ट्री, पट्टा आदि)
मृत्यु प्रमाण:
- मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र
विकलांगता प्रमाण:
- विकलांगता की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र
पुलिस रिपोर्ट:
- पुलिस पूछताछ रिपोर्ट (FIR)
एसडीएम रिपोर्ट:
- एसडीएम की केस स्वीकृति रिपोर्ट
वारिस विस्तार:
- वारिस विस्तार रिपोर्ट
फोटोग्राफ:
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
अन्य दस्तावेज:
- आवेदन के समय मांगे गए अन्य संबंधित दस्तावेज (यदि कोई हों)
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले आपको अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में जाना होगा।
- यहां पर आप कृषक साथी योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करें तथा जरूरी दस्तावेजों के बारे में पूछ ले।
- इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आपको Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana का आवेदन फॉर्म दे दिया जाएगा।
- इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से दर्ज करें।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए कौन पात्र है?
उत्तर: यह योजना राजस्थान के किसानों के लिए है जो कृषक गतिविधियों के दौरान हुई दुर्घटनाओं पर लागू होती है। आवेदक की आयु 15 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह किसी अन्य दुर्घटना बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।
प्रश्न 2: योजना के तहत कितना मुआवजा मिलता है?
उत्तर: योजना के तहत 5000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। मुआवजा राशि दुर्घटना की गंभीरता पर निर्भर करती है।
प्रश्न 3: आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
उत्तर: आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जमीन का दस्तावेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, पुलिस पूछताछ रिपोर्ट, एसडीएम की केस स्वीकृति रिपोर्ट, वारिस विस्तार रिपोर्ट और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की आवश्यकता होती है।
प्रश्न 4: आवेदन कैसे करें?
उत्तर: आवेदन करने के लिए आपको अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में जाना होगा। वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, उसमें मांगी गई जानकारी दर्ज करें, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और फॉर्म जमा करें।
इस लेख में हमने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। आशा है कि यह आपके लिए सहायक सिद्ध होगी और आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।